भोपाल। 17 मई के बाद शुरू होने वाले लाॅकडाउन 4.0 में शहर के लोगों और व्यापारियों को राहत देने की तैयारी है। इसके लिए शहर को छह सेक्टर कोलार, होशंगाबाद रोड, रातीबड़, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, बीएचईएल और बैरागढ़ में बांटा गया है। इनकी सीमाओं को अलग से चिन्हित किया जाएगा। सभी सेक्टर में सप्ताह एक में या दो दिन जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी।
अभी ये तय नहीं किया गया है कि कौन सी दुकानें किस दिन खोली जाएंगी। कंटेनमेंट वाले एरिया में अभी की तरह पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। ये सुझाव बुधवार को डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा और गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौर ने दिए। बैठक की अध्यक्षता गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की। मिश्रा ने जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर कलेक्टर तरुण पिथोड़े को एक प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस पर अंतिम फैसला शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा लिया जाएगा।
यह निर्णय लिए जा सकते है।
33 फीसदी उपस्थिति के साथ सरकारी दफ्तर खोलने की अनुमति दी जा सकती है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को दफ्तर आने की अनुमति नहीं रहेगी। निर्माण कार्यों की सशर्त अनुमति दी जाएगी। इसमें सीपीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और निजी बिल्डर्स को पुराने प्रोजेक्ट पूरा कर सकेंगे। हालांकि मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर रहकर काम करना होगा। दूसरी जगह जाने की इजाजत नहीं रहेगी। मार्केट और कॉम्प्लेक्स में अलग-अलग समय पर दुकानें खोली जाएंगी। इसके लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे।
कपड़े की दुकानें एवं अन्य कर्मिशयल दुकानें जिसमें भीड़ ज्यादा होने की संभावना है। उन्हें 30 मई तक बंद रखा जा सकता है। सीपीए, नगर निगम को पानी की सप्लाई, सीवेज, पेचवर्क पार्क और गार्डन का मेंटेनेस की अनुमति देने की योजना है।होटल और रेस्तरां संचालकों को होम डिलीवरी और पॉर्सल सप्लाई के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
इन सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूरों को उसी सेक्टर का रहवासी होना अनिवार्य है। बाहर के कर्मचारी या मजदूरों को अनुमति नहीं मिलेगी। हर कर्मचारी और मजदूर को अपना वोटर आईडी और पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर बताना होगा। हॉट स्पॉट में रहने वाले लोगों को ग्रीन जोन में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। छह सेक्टर में रहने वाले लोग हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे। नगर निगम सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व में जारी लॉकडाउन लागू रहेगा। उसमें कुछ छूट दी जा सकती हैं।
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