भोपाल। मध्य प्रदेश में पहली बार स्थिति स्पष्ट की गई है। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि प्राइवेट अस्पतालों में रेट लिस्ट से ज्यादा बिलिंग की जाती है या फिर मरीज को भर्ती करने के बाद परिजनों को ब्लैकमेल किया जाता है, अथवा किसी भी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी की जाती है तो इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में करें। मरीजों या उनके परिजनों से मनमाने दाम वसूलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।चाहे वे दवा विक्रेता हों, #Ambulance, पैथोलॉजी या निजी अस्पताल संचालक।
भोपाल में दो अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई है। दोनों अस्पताल CORONA के नाम पर 40% ज्यादा बिल वसूल रहे थे। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 'मैं पहले ही कह चुका हूं कि इलाज के नाम पर लूटमारी नहीं करने दी जाएगी। हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं। भोपाल में अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर प्रदेश में कहीं भी मरीजों से इस तरह की लूटमारी की जाती है, तो वे पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत करें। संबंधित के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
मेडिकल स्टोर ने MRP से ज्यादा पर कुछ भी बेचा तो गिरफ्तार किया जाएगा
गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सभी अस्पतालों को अपने यहां इलाज की रेट लिस्ट लगाना होगा। उसी के अनुसार फीस ली जाएगी। उससे अधिक कोई नहीं ले सकता। इसी तरह, मेडिकल संचालक अगर तय दर से अधिक कीमत पर दवाई और मेडिकल उपकरण बेचते मिले, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी इस निर्देश के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की टीम अस्पतालों एवं मेडिकल स्टोर का भी स्टिंग ऑपरेशन कर सकती है।
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