मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए - MP SHIKSHAK BHARTI HIGH COURT NEWS

जबलपुर। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अचानक रोक दी गई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुई यातायात व्यवस्था के कारण रोक दिया गया था, उसके बाद से अभी तक दस्तावेजों का सत्यापन कार्य शुरू नहीं किया गया है।

शिक्षक भर्ती मामले में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का हाई कोर्ट में जवाब

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की युगलपीठ ने चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है। पाटन निवासी ओमप्रकाश पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि फरवरी 2020 में उसका चयन शिक्षक के पद पर हुआ था। चयन के बाद उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का कहना है कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है, इसलिए नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है। 14% ओबीसी आरक्षण के अनुसार नियुक्ति दी जा सकती है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है।

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