जबलपुर। कांग्रेस मूल के भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री संजय पाठक पर महिला सरपंच बबीता जायसवाल ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कटनी जिले के ग्राम बम्होरी की सरपंच बबीता जायसवाल का कहना है कि उन्होंने एक कार्यक्रम में संजय पाठक को आमंत्रित नहीं किया इसलिए संजय पाठक ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा दी है। हाईकोर्ट ने संजय पाठक सहित सभी संबंधित को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता विष्णु देव सिंह चौहान ने रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता महिला सरपंच ने अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्य का लोकार्पण करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल व स्थानीय कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह को आमंत्रित कर लिया था।
जैसे ही कमल नाथ सरकार गिरी और शिवराज सरकार ने बागडोर संभाली पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक संजय पाठक ने महिला सरपंच के खिलाफ जांच के निर्देश जारी करवा दिए। जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिया गया कि वे ठोस कार्रवाई करें। लिहाजा, जांच के जरिये दोषी करार दिया गया और वसूली निकाल दी गई।
यही नहीं पुलिस में FIR के निर्देश भी जारी कर दिए गए। FIR के निर्देश पर रोक की मांग के साथ हाई कोर्ट की शरण ली गई है। हाईकोर्ट ने महिला सरपंच के खिलाफ FIR दर्ज करने पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं।
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