ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने आदेश दिया है कि यदि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग दिखाई दे या फिर कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र द्वारा घोषित किए गए प्रोटोकॉल का उल्लंघन नजर आए तो कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।
मामला क्या है
हाईकोर्ट की युगल पीठ के सामने एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी। आरोप लगाया गया कि मध्यप्रदेश उपचुनाव से संबंधित राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण पूरे प्रदेश में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। क्योंकि इन कार्यक्रमों में कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए निर्धारित गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने इस मामले में अपने स्तर पर जांच कराई और याचिकाकर्ता से प्रमाण मांगे। फिर ग्वालियर-चंबल संभाग के कलेक्टर एसपी से जवाब तलब किया और अंत में फैसला किया कि इस मामले में वही कार्यवाही की जाए जो निर्धारित है। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।
कौन से कानून में लिखा है, किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा
मध्यप्रदेश में राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल स्टार प्रचारकों के खिलाफ ठीक उसी प्रकार का मामला दर्ज होगा जैसा कि पिछले दिनों नोएडा पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित रैली में शामिल 150 ज्ञात एवं 50 अज्ञात कुल 252 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। धारा 269 (ऐसी लापरवाही जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा हो), 270 (ऐसे कृत्य करना जिससे जानलेवा संक्रमण फैलने का खतरा हो) के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
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