फराज़ अंसारी, ब्यूरो चीफ, बहराइच (यूपी), NIT:

झिंगहाघाट बाईपास से बरुआ घाट तक चलने वाली अवैध थोक सब्जी मंडी के मामले में सीओ महसी की जांच रिपोर्ट में थानाध्यक्ष रामगांव दोषी पाए गए हैं। ऐसो राम गांव में एसडीएम महसी को लिख कर दिया था कि उनके थाना क्षेत्र में अवैध थोक सब्जी मंडी का संचालन नहीं होता है जबकि सीओ ने अपनी जांच रिपोर्ट में अवैध थोक सब्जी मंडी के संचालन की बात कही है। जांच रिपोर्ट में सीओ शंकर प्रसाद ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अवैध थोक सब्जी मंडी हटवाने की आवश्यकता बताई है। इस प्रकरण को लेकर थोक सब्जी व्यापार मंडल समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी शंभू कुमार से बात की। जिलाधिकारी ने समिति के पदाधिकारियों को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराकर अवैध थोक सब्जी मंडी हटवाने का आश्वासन दिया है।
यह जानकारी थोक सब्जी व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष रियाज अहमद तथा विधिक सलाहकार कलीम हाशमी एडवोकेट ने दी।
समिति के दोनों प्रतिनिधियों ने बताया कि अवैध थोक सब्जी मंडी का संचालन पिछले ढाई दशक से चल रहा है। इसे हटवाने के लिए कई बार हाईकोर्ट की भी शरण ली गई हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2012 -13 में तत्कालीन जिलाधिकारी किंजल सिंह ने अवैध थोक सब्जी मंडी हटवाई थी लेकिन बाद में अवैध थोक सब्जी व्यवसायियों ने फिर से मंडी संचालन शुरू कर दिया उसके बाद से कई बार प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में इस अवैध मंडी को हटवाया लेकिन यह लगातार स्थान बदल बदल कर लगती रही। पिछले कुछ महीनों में थाना कोतवाली नगर व थाना कोतवाली देहात की सख्ती के बाद से यह मंडी थाना गांव गांव क्षेत्र में लगने लगी। इस आशय की शिकायत समिति के पदाधिकारियों ने एसडीएम महसी से की। एसडीएम मशीनें जब एसओ राम गांव से आख्या मांगी तो उन्होंने मंडी में लगने की सूचना प्रेषित कर दी। बाद में एसपी से शिकायत किए जाने पर एसपी ने जांच सीओ महसी व अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी सीओ महसी नें जांच रिपोर्ट में एसओ राम गांव की सूचना को गलत बताया और अवैध थोक सब्जी मंडी लगने की जानकारी दी लेकिन इसे हटाने के लिए मजिस्ट्रेट की आवश्यकता बताई। समिति के पदाधिकारियों ने इस मामले में जिलाधिकारी से मिलकर थानाध्यक्ष राम गांव के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा अवैध थोक सब्जी मंडी हटवा कर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है डीएम ने मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है।
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