भोपाल। भारत सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग में भी लॉकडाउन-4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों के लिए विशेष निर्देश दिया गया है। जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है एवं 31 मई तक लागू रहेगा।
गाइडलाइन के बिंदु क्रमांक सात के अनुसार रेड जोन में आने वाले सभी प्रकार के सरकारी एवं प्राइवेट ऑफिस में कर्मचारियों की उपस्थिति 50% से अधिक नहीं हो सकती जबकि शासकीय कार्यालय में अधिकारियों की 100% उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश के रेड जोन
जारी गाइडलाइन के अनुसार मध्यप्रदेश में रेड जोन की अधिसूचना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से जारी की जाएगी जो समाचार लिखे जाने तक जारी नहीं की गई थी। गाइडलाइन में निम्नानुसार रेड जोन का वर्णन दिया गया है:
इंदौर पूरा जिला।
उज्जैन पूरा जिला।
भोपाल नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र।
बुरहानपुर नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र।
जबलपुर नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र।
खंडवा नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र।
देवास नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र।
मंदसौर नगर पालिका सीमा क्षेत्र।
नीमच नगर पालिका सीमा क्षेत्र।
धार नगर पालिका सीमा क्षेत्र।
कुक्षी नगर पालिका सीमा क्षेत्र।
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