पत्नि की हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन सश्रम कारावास की सज़ा एवं लगाया 500 रूपये का अर्थदण्ड

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

अपनी पत्नि की हत्या करने वाले आरोपी पति प्रेम पिता रायला जमरा, उम्र 30 वर्ष, निवासी रायला फाल्या, मानवा बुरहानपुर को विशेष सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर माननीय संजीव कुमार गुप्ता ने आज आजीवन सश्रम कारावास की सज़ा एवं 500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाश नाथ गौतम ने बताया कि घटना दिनांक 21.02.2019 को फरियादियां उम्र 55 वर्ष जाति बारेला निवासी सागफाटा ने रिपोर्ट की कि मेरी लड़की की शादी मांडवा के प्रेम पिता रायला से हुई थी। मेरा जवाई प्रेम पिता रायला मेरी लड़की पर शंका करता था और लड़ाई झगड़ा करता था, इस कारण 3 दिन पहले मेरी लड़की मेरे घर सागफाटा आ गई थी। आज सुबह करीब 9 बजे मेरा जवाई प्रेम पिता रायला मांडवा से मेरी लड़की को लेने घर सागफाटा आया था । घर पर मेरी लड़की और जवाई प्रेम पिता रायला बातें कर रहे थे । तभी मैं गॉव में हैंडपंप पर पानी भरने चली गई ‌।पानी लेकर जैसे ही मैं घर के सामने पहुंची तो देखा कि मेरी लड़की सीता घर में ज़मीन पर पड़ी हुई है और मेरा जवाई प्रेम मेरी लड़की को कुल्हाड़ी से मार रहा था । जवाई प्रेम ने कुल्हाड़ी मेरी लड़की के गले पर मारी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई ,तो आस पास के लोग दौड़े। उनको देखकर जवाई प्रेम कुल्हाड़ी वहीं फेंककर अपनी मोटरसाईकिल से भाग गया । मैंने मेरी लड़की को पास जाकर देखा तो कुल्हाड़ी मेरी लड़की के गले पर लगी थी । मेरे जवाई प्रेम ने मेरी लड़की को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। विवेचना पश्चात मामला पंजीबद्ध कर आरोपी प्रेमसिंह रायला को गिरफ्तार कर धारा 302 भादवि के अंतर्गत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम ने की । माननीय न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपी को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास की सज़ा एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।



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