मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती राखी देवलिया द्वारा आरोपी विक्की उर्फ इक़रार पिता मुश्ताक उम्र 24 वर्ष, निवासी सौ खोली, बुरहानपुर को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल ने बताया गया कि दिनांक 20-12-2017 को सुबह 06.00 बजे
थाना शिकारपुरा के अंतर्गत बुरहानपुर में फरियादिया जब अपने घर में बने बाथरूम से नहाकर बाहर निकल रही थी, तभी आरोपी विक्की भी फरियादिया के घर में घुस गया तथा बुरी नियत से फरियादिया के साथ अश्लील हरकत करने लगा, जब फरियादिया चिल्लाई तो आरोपी वहां से भाग गया तथा जाते हुए धमकी देते गया कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादिया ने घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया और थाना शिकारपुरा में रिपोर्ट दर्ज करायी, जिस पर से पुलिस द्वारा जांच उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा की गयी परंतु विचारण के दौरान आरोपी एवं फरियादी के मध्य राज़ी नामा होने के बाद भी आरोपी विक्की को मा. न्यायालय द्वारा धारा 354 एवं 454 भा.दं.वि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
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