भोपाल। राज्य शासन द्वारा छिन्दवाड़ा नगरपालिक निगम की महापौर श्रीमती कांता योगेश सदारंग को अनियमितताओं के आरोप पर आर्थिक क्षति की वसूली और महापौर पद से पृथक करने के संबंध में कारण बताओ दिया गया है।
यह नोटिस महापौर द्वारा म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 25 में महापौर को दी गयी शक्तियों तथा निहित कर्त्तव्यों का पालन नहीं किये जाने पर दिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिये गये नोटिस में नोटिस प्राप्ति के 15 दिन में जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्यवाही करने का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि छिन्दवाड़ा नगरपालिक निगम के वित्तीय प्रबंधन, नवीन लेखा नियम के अनुपालन, भारत सरकार तथा राज्य सरकार की राशि का सही क्रियान्वयन, परिषद तथा महापौर परिषद के संचालन की वैधानिक प्रक्रिया और मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 के प्रावधानों के सही क्रियान्वयन के निरीक्षण के लिये 3 सदस्यीय दल गठित किया गया था।
निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित अनियमितताओं के आधार पर महापौर श्रीमती सदारंग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दल की रिपोर्ट में नगर निगम परिषद का सम्मेलन निर्धारित 2 माह के समय में नहीं करवाने और पालिका बाजार के 12 एवं इतवारी बाजार के 17 दुकानदारों को उनके सामने के बरामदे आवंटन में अनियमितता के लिये महापौर को उत्तरदायी पाया गया है।
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