नई दिल्ली। यदि तेज बारिश या बाढ़ में फंसने के कारण आपकी कार को कोई नुक्सान होता है तो बीमा कंपनी उसकी भरपाई करने से इंकार कर देती है। कंपनी ऐसी स्थिति में चालक को जिम्मेदार ठहराती है परंतु जोधपुर की स्थाई लोक अदालत ने इसे एक्सीडेंट मानते हुए ब्याज सहित पूरी रकम और हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।
परिवादी खालिद हुसैन ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से परिवाद पेश कर बताया, कि कंपनी की बीएमडब्ल्यू कार को जब उसका चालक गत वर्ष 2017 में 27 जून को रात्रि 11 बजे रेलवे स्टेशन से शास्त्री नगर कम्पनी निदेशक के घर तेज बारिश में जा रहा था तो एमडीएम अस्पताल के पास पानी का बहाव एकाएक तेज हो जाने से कार एकाएक बंद हो गई। उसे सांघी ब्रदर्स जयपुर ने क्रेन से जयपुर मंगवाई और अधिकृत डीलर ने कार के इंजन सहित अन्य पार्ट्स में हुए नुकसान को सर्वे के बाद ठीक कर प्रार्थी से 19 लाख 99 हजार 631 रुपए वसूल किए, लेकिन बीमा कंपनी ने सर्वे रपट के आधार पर इंजन का दावा इस आधार पर देने से मना कर दिया कि चालक ने तेज बहाव में कार बंद हो जाने के बावजूद चलाने की कोशिश की, इसलिए इसका नुकसान दुर्घटना नहीं होकर चालक की लापरवाही से हुआ।
कंपनी 5 लाख 67 हजार 886 रुपए भुगतान करने को तैयार थी। स्थाई लोक अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर 10 हजार रुपए हर्जाना लगाया और प्रार्थी को एक महीने में 15 लाख 70 हजार 765 रुपए मय 9 फीसदी ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं।
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