ग्वालियर। शिवपुरी एसपी राजेश हिंगणकर ने हाईकोर्ट में पेश होकर कहा कि उनकी जानकारी में है कि सीएम शिवराज सिंह ने बालाघाट में एससी/एसटी एक्ट पर बयान दिया था कि बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि उन्हे बयान की जानकारी है परंतु ऐसे आदेश अब तक नहीं आए हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट से जबाब पेश करने के लिए समय मांगा है।
बता दें कि एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी करके पूछा है कि वो स्पष्ट करे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया है कि एससी/एसटी एक्ट में बिना जांच के किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। याद रहे श्री शिवराज सिंह ने यह बयान बालाघाट में पत्रकारों से बात करते हुए दिया था। फिर जन आशीर्वाद यात्रा में दोहराया एवं ट्वीट भी किया।
क्या है मामला
शिवपुरी जिले के करैरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नेत्र सहायक के पद पर कार्यरत अतेंद्र सिंह रावत ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की थी। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि आशा कार्यकर्ता ने 19 मई 2018 को पुलिस थाना करैरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि याचिकाकर्ता पैसे दिलाने के एवज में उनसे अनैतिक संबंध बनाने की मांग कर रहा है। पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है। तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास इतने अधिकार ही नहीं थे कि वह किसी का भुगतान करा सके। घटना अगस्त 2017 की है और दुर्भावना से प्रेरित होकर लगभग एक साल बाद इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उन्होंने मुख्यमंत्री के भी बयान का हवाला दिया कि बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
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