जबलपुर। कंज्यूमर फोरम ने CITY INN HOTEL AND RESTAURANT को ग्राहक के साथ चीटिंग का दोषी पाया है। इसी के साथ होटल संचालक पर जुर्माना लगाया गया है। मामला पानी की बोलत का था। ग्राहक ने आरोप लगाया था कि होटल ने एमआरपी से अधिक दाम पर उसे पानी की बोलत बेची। उपभोक्ता फोरम ने 5000 रुपए का जुर्माना ठोका है।
जिला उपभोक्ता फोरम क्रमांक-2 के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और सदस्य योमेश अग्रवाल व अर्चना शुक्ला की न्यायपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदक प्रगति नगर तिलहरी जबलपुर निवासी सिराजुद्दीन की ओर से अधिवक्ता परिमल चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जनवरी 2018 में आवेदक सिटी इन होटल और रेस्तरां सिविल लाइन्स में अपने मित्रों के साथ रात्रि भोजन करने पहुंचा था। वहां खाने के ऑर्डर के साथ पानी की बोतल भी ऑर्डर की। बिल में पानी की बोतल की कीमत 30 रुपए वसूली गई, जबकि बोतल पर एमआरपी 20 रुपए अंकित थी।
कुछ देर बाद एक और पानी की बोतल ऑर्डर की गई, इस बार उसका मूल्य 35 रुपए वसूला गया। आवेदक का आरोप है कि सिटी इन होटल एंड रेस्टोरेंट सिविल लाइन्स ने उससे अधिक रुपए वसूल किए। लिहाजा, सेवा में कमी के इस रवैये पर जुर्माना लगाया जाए।
फोरम के समक्ष 4 जनवरी 2018 को केस दायर किया गया था, जिस पर अक्टूबर 2018 में फैसला आ गया। इससे पूर्व अधिवक्ता के जरिए सिटी इन होटल एंड रेस्टोरेंट को लीगल नोटिस भी भेजा गया था। जिसे गंभीरता से न लेने पर कानूनी कार्रवाई की गई।
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