हत्या एवं बलात्कार के आरोपी को आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने सुनाई सजा ए मौत व जुर्माना

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT; ​जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम ने बताया गया कि 17.05.2018 को ग्राम खड़कोद में मृतिका शौच करने बलडी की तरफ गयी थी जो लौट कर वापस आई, लौट कर नही आने पर उसके पति व रिश्तेदारों ने उसे तलाश किया तो बलडी पर लेटरिन का डिब्बा, मृतिका की चप्पलें, ताबीज़ आदि के साथ पुरूष की एक पेर की चप्पल भी मिली तथा दूसरे दिन सुबह मृतिका की नग्न लाश सूखे कुए में मिली। इस पर थाना शिकारपुरा ने अपराध क्र. 172/18 पर दर्ज कर विवेचना में लोगों द्वारा घटना स्थल पर मिली पुरूष की चप्पल, आरोपी बाडू की होना बताने पर आरोपी बाडू को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उसने बताया कि मृतिका को पकड़कर खींच कर केले के खेत में ले गया था, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया, विरोध करने पर उसके सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी एवं उसकी लाश कुए में फेंक दी। प्रकरण में न्यायालय माननीय ए डी जे महोदय बुरहानपुर (श्री राजेश नंदेश्वर जी) के समक्ष में साक्ष्य के दौरान सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया तथा डीएनए रिपोर्ट से भी बलात्कार की पुष्टि हुई तथा न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी बाडू पिता प्रकाश लहासे को आज न्यायालय ने धारा 364 भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास एवं रूपये 2000 अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)(M) भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिए एवं 2000 अर्थदण्ड तथा धारा 302 भ्रारतीय दण्ड संहिता के अपराध में मृत्युदण्ड एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000रूपये के अर्थदएण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में विवेचना प्रकाश वास्केल निरीक्षक द्वारा की गयी एवं न्यायालय में पैरवी विशेष लोक अभियोजक एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम द्वारा की गयी।



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