भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने गरीब नागरिकों को आय एवं संपत्ति के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नया सिस्टम लागू कर दिया है। अब गरीब नागरिकों को आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ना तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा और ना ही कोई फीस लगेगी। 15 दिन के भीतर उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा।
MP EWS आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र तहसीलदार बनाएंगे
मध्यप्रदेश शासन ने गरीब नागरिकों को आय एवं संपत्ति के प्रमाण पत्र देने के लिए तहसीलदारों को अधिकृत किया है। इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। अधिकतम 15 कार्य दिवस के भीतर EWS इनकम एवं प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट देना होगा। यदि कोई नागरिक लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करता है तो केंद्र संचालक का निर्धारित सेवा शुल्क अदा करना होगा।
मध्यप्रदेश में EWS के लिए नियम एवं शर्तें
परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक न हो। 5 एकड़ से अधिक भूमि न हो। नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्ग फीट से अधिक का आवासीय मकान या फ्लैट नहीं होना चाहिए। नपा क्षेत्र में 1500 एवं नगर परिषद क्षेत्र में 1800 वर्ग फीट से अधिक का आवासीय मकान न हो।
MP EWS- आय एवं संपत्ति सर्टिफिकेट हेतु जरूरी दस्तावेज
समग्र कार्ड आईडी, संपत्ति का सर्टिफिकेट, फार्म-16 आईटीआर, स्व-घोषणा पत्र।
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