ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म (पॉक्सो एक्ट) के मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर टीआई शेरसिंह बड़ाेनिया काे पुलिस महानिरीक्षक चंबल मनाेज शर्मा ने अनिवार्य सेवानिवृति दे दी है। इसी मामले में दूसरे आरोपी सेवानिवृत हाे चुके एसआई कलेक्टर सिंह पर 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है।
इन दाेनाेंं के खिलाफ यह कारर्वाई दतिया पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई विभागीय जांच के आधार पर की गई है। टीआई पर मामले की विवेचना में तथ्य एवं साक्ष्य जुटाने में लापरवाही बरतने का आरोप था। इसके चलते दुष्कर्म के आरोपी कोर्ट से बरी हो गए थे। पाक्साे एक्ट के मामले के दाैरान टीआई बडाेनिया भिंड में पदस्थ थे। उनके खिलाफ पड़ाव थाना क्षेत्र में टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर कार लूट ले जाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ देने का मामला भी दर्ज है। इस मामले में टीआई शेर सिंह को श्योपुर एसपी कार्यालय में अटैच किया गया था। एसपी श्योपुर संपत उपाध्याय इस मामले की जांच कर रहे हैं। टीआई ने इस मामले में कोर्ट से स्टे ले लिया है, जिसके कारण जांच लंबित है।
पुलिस मुख्यालय से पाक्सो एक्ट की जांच में लापरवाही न बरतने के निर्देश हैं। इसके बाद भी इस मामले में न तो नाबालिग की डीएनए जांच कराई गई और ना ही कॉल डिटेल एवं लोकेशन की रिपोर्ट विवेचना में लगाई गई। इसके अलावा बयान में भी कमियां पाई गईं।
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की विवेचना में लापरवाही बरतने की विभागीय जांच में TI और SI पर लगे आरोप सही पाए जाने के बाद दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
-मनोज शर्मा, आईजी चंबल
07 मई को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार
from Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) https://ift.tt/3eVBSeq

Social Plugin