ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या काे देखते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कॉलोनी-मोहल्लों की किराना दुकानों के खुले रहने का समय 3 घंटे कम कर दिया है। श्री सिंह ने दो दिन पहले जारी कोरोना कर्फ्यू के आदेश में शुक्रवार को संशोधन किया है।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान किराना दुकानें अब सुबह 6 से 9 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। इसी अवधि में थोक व्यवसायी खेरीज विक्रेताओं को सामान की होम डिलीवरी कर सकेंगे। धारा 144 के तहत जारी किए गए संशोधित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुबह 9 बजे के बाद दुकानें खोलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडनीय होगा। इससे पहले 21 अप्रैल को जो आदेश जारी किया गया था।
कोरोना कर्फ्यू में इन दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले गुरुवार को भी कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी किया था कि विवाह समारोह में दोनों पक्ष से कुल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इन्हीं लोगों में बैंड वालो को भी शामिल माना जाएगा।
23 अप्रैल को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार
from Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) https://ift.tt/3sGNQxq

Social Plugin