इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सन्नी सोसायटी और रजत गृह निर्माण सोसायटी से 70 हजार वर्गफीट जमीन लेकर बनाए गए रंगून मैरिज गार्डन पर शुक्रवार को प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। संचालकों को कब्जा हटाने के लिए दी गई दो दिन की मोहलत दी गई थी, जो शुक्रवार को खत्म हुई। इसके बाद जिला प्रशासन, नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सुबह से ही जेसीबी लगाकर बाउंड्रीवाॅल व अन्य कब्जे हटाने शुरू कर दिए गए।
कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर, एसडीएम अंशुल खरे, तहसीलदार सुदीप मीणा व अन्य ने करीब दो घंटे में निर्माण को ध्वस्त कर दिया। डॉ. बेडेकर ने बताया कि इस जमीन पर श्री महालक्ष्मी नगर के 49 प्लाॅट धारकों का हित दबा था। अब इन लोगों को प्लाॅट दिलाया जाएगा। इस जमीन की वर्तमान कीमत करीब सौ करोड़ बताई जा रही है। एमआर-10 पर दो सहकारी संस्थाओं की जमीन पर 12 साल से रंगून गार्डन चल रहा था। चार दिन पहले गार्डन की 70 हजार वर्गफीट जमीन संचालकों ने प्रशासन को सरेंडर कर दी थी। मौजूदा भाव से जमीन करीब 100 करोड़ रुपए की है।
अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर ने बताया कि प्रशासन सन्नी और रजत संस्था में सक्रिय भूमाफियाओं की जांच करा रहा है। इसके बाद दोषियों पर एफआईआर कराई जाएगी। सन्नी को-ऑपरेटिव के तत्कालीन पदाधिकारी हरीश तोलानी ने 2008-09 में करीब 38 हजार और रजत संस्था ने 32 हजार वर्गफीट जमीन रंगून गार्डन संचालकों को बेची थी। दोनों ही संस्थाओं में तोलानी का खासा दखल था। प्रशासन के समक्ष तोलानी ने जमीन की बिक्री स्वीकार की है।
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