भोपाल। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में बोर्ड परीक्षाओं के पहले एक नया टंटा शुरू हो गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने एक पत्र जारी करके आदेशित किया है कि 2016 में छठवां वेतनमान के समय अध्यापकों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें एवं त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण अध्यापकों को जो अतिरिक्त राशि प्रदान कर दी गई है उसकी वसूली करें।
जयश्री कियावत कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम जारी आदेश के अनुसार वेतन निर्धारण नियमन के संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक/वि.से./अध्या.प्रको./ए/20/वे.नि.अ./2019/171-172 दिनांक 01.05.2019 के निर्देशों की अधीनस्थ स्तर पर किये जाने वाली गलत व्याख्या के संबंध में स्पष्ट करते हुये व्याख्यातात्मक मार्गदर्शी निर्देश के साथ-साथ त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
शिक्षा विभाग में 15 फरवरी से 15 मार्च तक संकुलवार वेतन निर्धारण परीक्षण कार्य
उक्त कार्य की समय-सीमा एक माह के अंदर कार्यवाही पूर्ण करने की दी गई है। परीक्षण का कार्य गुणवत्ता पूर्ण होने की सुनिश्चितता हेतु संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार मप्र अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के द्वारा संबंधित जिलों में संकुलवार वेतन निर्धारण परीक्षण कार्य का अनुश्रवण किया जावेगा। अनुश्रवण हेतु दो सदस्यीय टीम के माध्यम से कार्य किया जाना है, जिसके लिए परिशिष्ट-1 में लगाई गई अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के सहयोग हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, एक अन्य वरिष्ठ लेखापाल अथवा वरिष्ठ लेखा परीक्षक की ड्यूटी लगायेंगे।
अनुश्रवण का कार्य संयुक्त संचालक (वित्त) लोक शिक्षण संचालनालय के मॉनिटरिंग में किया जावेगा, जिनके सहयोगी श्री राजेश कुमार अहिरवार एवं श्री अवनेन्द्र सिंह कनिष्ठ लेखा अधिकारियों से संपर्क कर समस्या का निदान करें तथा उक्त कनिष्ठ लेखा अधिकारी, परिशिष्ट-1 में लगाई गई ड्यूटी के अतिरिक्त रीवा एवं ग्वालियर संभाग के कम से कम दो-दो जिलों में उपस्थित होकर अनुश्रवण कार्य का मूल्यांकन करेंगेअनुश्रवण के समय वेतन निर्धारण के जिन प्रकरणों में त्रुटियाँ पाई जाती हैं, तो उन प्रकरणों के पुनः परीक्षण हेतु अध्यापक संवर्ग के वेतन निर्धारण कार्य के अनुमोदन हेतु प्राधिकृत अधिकारी, संबंधित जिलों के जिला पंचायत के लेखाधिकारियों को भेजे जायेंगे।
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