कमलनाथ पर लगे प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश, स्टार प्रचारक का दर्जा यथावत - MP NEWS

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उपचुनाव में कांग्रेस का चेहरा श्री कमलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने श्री कमलनाथ से कांग्रेस के स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था।

कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद एवं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री विवेक तन्खा ने बताया कि “मप्र पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को स्टार प्रचारक की सूची से हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्शन कमीशन के आदेश पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि श्री विवेक तंखा ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह, कमल राठौर सांसद श्री विवेक तंखा का कहना था कि स्टार प्रचारक का दर्जा देना या छीन ना पार्टी के हाथ में है, चुनाव आयोग इस मामले में डिसीजन नहीं कर सकता। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन श्री कमलनाथ ने कहा था कि चुनाव आयोग की कार्रवाई के बारे में जवाब 10 मई को दूंगा।

02 नवम्बर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार



from Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) https://ift.tt/3mE4qew