उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलाने पर उम्रकैद की सजा


उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश पास किया है जिसमें कहा गया है कि अगर जानबूझकर कोई संक्रामक बीमारी फैलाई गई और उससे किसी की मौत हो गई तो आरोपी को उम्रकैद की सजा हो सकती है.

यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश में सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए हैं. अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर बीमारी से संक्रमित करता है और उसकी मौत हो जाती है तो आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

अध्यादेश में व्यवस्था की गई है अगर कोई व्यक्ति किसी को संक्रामक रोग से जानबूझकर उत्पीड़ित करता है तो उसे 2-5 साल तक की जेल और 50,000 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है. अगर जानबूझकर कोई 5 या अधिक व्यक्तियों को संक्रमित कर उत्पीड़ित करता है तो उसे 3 से 10 साल तक जेल हो सकती है. साथ ही 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

अगर इस उत्पीड़न की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हुई तो कम से कम 7 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है. इसके साथ ही इस तरह के मामलों में 3से 5 लाख रुपये जुर्माने की भी सजा तय की गई है.



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