NRC : सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिन बच्चों के माता या पिता को फाइनल एनआरसी में...


सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने असम एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जिन बच्चों के माता या पिता को फाइनल एनआरसी में नागरिकता मिली है उनके बच्चे उनसे अलग करके असम में डिटेंसन सेंटर नहीं भेजे जाएंगे. कोर्ट ने वेणुगोपाल का बयान आदेश में दर्ज करते हुए ऐसे बच्चों को एनआरसी से बाहर करने का आरोप लगाने वाली अर्जी पर सरकार से जवाब मांगा है.

ये आदेश मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने असम एनआरसी मामले में सुनवाई के दौरान दिये है. इससे पहले अर्जीकर्ता की वकील अपर्णा भट्ट ने आरोप लगाया कि कुल 60 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता-पिता को फाइनल एनआरसी में शामिल किया गया है, लेकिन उनके बच्चों को उससे बाहर कर दिया गया है.

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