MV ACT के बदले मप्र में यातायात के नियम तोड़ने की कंपाउंडिंग फीस का प्रस्ताव | MP NEWS

भोपाल। यदि आप बिना हेलमेट और तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं तो नए साल में ज्यादा जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाइए। दरअसल परिवहन विभाग ऐसे वाहन चालकों के चालान पर कंपाउंडिंग फीस (शमन शुल्क) लगाने की तैयारी कर रहा है। इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। 

इसमें बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर एक हजार रु., बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से 400 रु., तेज गाड़ी चलाने पर 1000 रु. जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। विभाग ने केंद्र द्वारा लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दिए गए जुर्माने के 46 प्रावधानों में बदलाव कर कंपाउंडिंग फीस की दरें तय की हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बी. मधु कुमार के मुताबिक प्रस्ताव पर अगली कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है।

रेड सिग्नल तोड़ने पर जुर्माना नहीं
प्रस्ताव में रेड सिग्नल तोड़ने पर चालक पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया गया है। जबकि केंद्र ने नए मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे चालकों के लिए 5 हजार रुपए जुर्माना और छह माह कारावास तय किया है। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले किशोरों को भी जुर्माने से राहत दी गई है।  जबकि केंद्र के नियम में ऐसे युवकों के संरक्षकों के लिए कारावास और 25 हजार रु. तक के जुर्माने का प्रावधान है।

इन्हें भी रियायत दी...
इसी तरह जो लोग कई बार अपने वाहन से यातायात को अवरुद्ध कर देते हैं, उन्हें भी राज्य सरकार ने राहत दी है। ऐसे लोगों पर कोई जुर्माना तय नहीं किया है। जबकि केंद्र सरकार ने 500 रुपए और रास्ता अवरुद्ध करने वाले वाहन को हटाने तक की जिम्मेदारी तय की थी।


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