लड़की से छेड़छाड़ और जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई 3 वर्ष की सज़ा और लगाया ₹15000 का जुर्माना

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर माननीय श्री संजीव कुमार गुप्ता ने एक लड़की से छेड़छाड़ करने और लड़की पर जानलेवा हमला करने के आरोप में सचिन पिता रमेश पाटिल, निवासी प्रतापपुरा, थाना शिकारपुर, बुरहानपुर को अपराध क्रमांक 141/19 अंतर्गत धारा 307, 294, 506 भदवि में दोषी करार देते हुए 30 दिसंबर 2019 को 3 वर्ष की सज़ा सुनाते हुए ₹15000 के अर्थ दंडित किया है। आरोपी को लड़की से छेड़छाड़ करने और जानलेवा हमला करने के आरोप में फरियादिया युवती की शिकायत पर थाना शिकारपुरा पुलिस ने आरोपी को 15 मार्च 2019 को गिरफ्तार करके एसपी बुरहानपुर के मार्गदर्शन में 9 अप्रैल 2019 को माननीय न्यायालय में 24 दिन के भीतर ही चालान पेश कर दिया था। एसपी बुरहानपुर ने इसे जघन्य अपराध के रूप में चिन्हित किया था। माननीय न्यायालय में मात्र 9 माह की अल्पावधि में इस प्रकरण को निराकृत कर दिया।



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