खातेगांव (देवास)। जेएमएफसी (जज) अमित मालवीया (Amit Malaviya) के खिलाफ खातेगांव थाने में दहेज प्रताड़ना (Dowry harassment) सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव सरिता जतारिया ने पुलिस विभाग से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।
नोटिस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (High Court and Supreme Court in notice) द्वारा दिए गए आदेश (किसी न्यायाधीश के विरुद्ध अपराध दर्ज किए जाने के पूर्व की विधिक प्रक्रिया तथा कार्यवाही के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश) का संदर्भ देते हुए पूछा गया है कि क्या उन्होंने इन सिद्धांतों का पालन कर जज अमित मालवीया के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। 3 दिन में स्पष्टीकरण न देने पर न्यायालय अवमानना की कार्यवाही (Contempt of court proceedings) की जाएगी।
गौरतलब है कि खातेगांव में जेएमएफसी अमित मालवीया के खिलाफ उनकी पत्नी प्रियंका ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए गुरुवार को खातेगांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रियंका बैंक ऑफ बड़ौदा खातेगांव ब्रांच में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं। एसपी चंद्रशेखर सोलंकी का कहना है कि अभी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। मिलने पर थाना प्रभारी के माध्यम से न्यायालय को चाही गई जानकारी से अवगत कराया जाएगा।
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