भोपाल। हनी ट्रैप और वैश्यावृत्ति का पुलिस अधिकारियों से कनेक्शन सामने आने के बाद अब वो दबे हुए मामले भी खुलने लगे हैं जिनमें पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत का संदेह मात्र भी हो। भोपाल की महिला पत्रकार सुनीत सक्सेना की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जबलपुर की एक नाबालिग लड़की का भोपाल, सूरत, गोवा और कई शहरों में 24 लोगों ने रेप किया। लड़की के धारा 164 के तहत बयान भी हो चुके हैं परंतु इसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे 3 साल गुजर गए। अब संदेह जताया जा रहा है कि पुलिस ने जान बूझकर इस फाइल को दबा दिया क्योंकि इसमें सभी 24 आरोपी रसूखदार एवं करोड़पति हैं।
भोपाल में कॉलेज के मालिक 'दद्दू' ने फार्महाउस पर रेप किया
बच्ची ने पुलिस और कोर्ट में धारा 164 के तहत दिए बयान में बताया कि वह मॉडल बनना चाहती थी। वह टीटी नगर निवासी साक्षी शर्मा के संपर्क में थी। साक्षी ने कहा था तेरा रियलिटी शो में सिलेक्शन हो गया है, उसके कहने पर मैं जबलपुर से भोपाल आई। उसने कहा- तुम्हारा पोर्ट फोलियो बनवाना पड़ेगा। साझी एक दिन मुझे एक काॅलेज के मालिक के फार्म हाउस लेकर गई, जिसे लोग दद्दू के नाम से जानते हैं।
तीन महीने के लिए सूरत भेजा, कई लोगों ने रेप किया
फार्म हाउस उन्होंने मुझे लुक टेस्ट देने को कहा और मेरे साथ गलत काम किया। जिसका साक्षी ने वीडियो बना लिया। इसके बाद साक्षी अक्सर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मुझे भोपाल के रसूखदारों के फार्म हाउस पर भेजती रही। ब्यूटी पार्लर में काम करने के बहाने मुझे तीन महीने के लिए सूरत में मुकेश नामक दलाल के पास भेजा। यहां मुझसे गलत काम कराया गया।
गोवा में आकाश जायसवाल के पास भेजा
कुछ दिन बाद साक्षी ने मुझे गोवा में आकाश जायसवाल के पास भेज दिया। यहां भी मेरे साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया। साक्षी मुझे कई शहरों में भेजती थी, जहां मेरे साथ दुष्कर्म होता था। मैं जैसे-तैसे बचकर अपने घर पहुंची।
14 पेज का बयान, 24 लोगों के नाम
जीआरपी जबलपुर ने बच्ची के 14 पेज के विस्तृत बयान दर्ज किए हैं। इनमें 24 लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें कई रसूखदारों के नाम शामिल हैं। इधर, अफसरों का तर्क है कि बच्ची के बयानों को वेरिफाई किया जा रहा है। जिस साक्षी का बच्ची ने जिक्र किया है वह पुलिस को नहीं मिल रही है।
जीआरपी जबलपुर ने भोपाल भेज दी थी केस डायरी
जीआरपी जबलपुर ने बच्ची की मां की शिकायत पर 13 नवंबर 2015 को अज्ञात के खिलाफ अपहरण दर्ज किया था। 18 जून 2016 को बच्ची के बरामद होने के बाद जीआरपी ने 23 जून को कोर्ट में भी 164 में बयान कराए थे। बच्ची ने बताया था कि वह स्टेशन से कैसे भोपाल पहुंची और कैसे उसके साथ लोगों ने दुष्कर्म किया। बयानों के आधार पर जीआरपी ने जीरो पर मामला दर्ज कर केस डायरी भोपाल पुलिस को भेजी थी। बच्ची को अन्य राज्यों में देह व्यापार के लिए भेजे जाने के कारण असल एफआईआर भोपाल क्राइम ब्रांच में दर्ज की गई थी।
भोपाल पुलिस का बयान
आरोपी की तलाश की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही वे स्थान चिह्नित होंगे, जहां बच्ची को भेजा जाता था। अब फरियादी भी पुलिस के सामने नहीं आ रही है।
इरशाद वली, डीआईजी
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