रहीम शेरानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:
मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के खिलाफ झाबुआ पुलिस थाने में झाबुआ की चुनाव रिटर्निंग अधिकारी अभय खराड़ी प्रतिवेदन पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 153 बी 1.505,2 और 123,1,2 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कल देर रात मुकदमा दर्ज किया है। उक्त जानकारी झाबुआ पुलिस ने दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कल झाबुआ में भाजपा उम्मीदवार भानु भूरिया की नामांकन रैली को राजवाड़ा चौक पर संबोधित करते हुए गोपाल भार्गव ने अपने उद्बोधन में कहा था कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है और हम हिंदुस्तान का आप पाकिस्तान विचार धारा वाले कांतिलाल भुरिया को हराएं और हिंदुस्तानी विचार धारा वाले भानु भुरीया को जीताएं, इस प्रकार गोपाल भार्गव ने कांतिलाल भूरिया को पाकिस्तानी करार दे दिया था जिसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी जिस पर देर रात झाबुआ के रिटर्निंग अधिकारी ने झाबुआ पुलिस को शिकायत की थी।
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