नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से देशभर में लागू हो चुका है। जिस वजह से ट्रैफिक नियमों को ना मानने वालों की रातों की नींद गुल है और नींद जाएगी भी क्यों नहीं सरकार ने नियम तोड़ने पर भारी-भरकम जुर्माना जो रख दिया है। आपको बता दें नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के ठीक दूसरे ही दिन ही इसका भारी भरकम जुर्माना ओड़िसा के एक ऑटो चालक को भरना पड़ा। हुआ दरअसल ये कि उड़ीसा का रहने वाला एक ऑटो चालक शराब पीकर ऑटो चला रहे था। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसे पकड़ लिया और इस शख्स पर 47 हजार 500 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। बताया जा रहा है यह रकम ऑटो की कीमत से दो गुना है।
आपको बता दें यदि आप भी इस तरह के भारी भरकम चालान से बचना चाहते हैं तो आपके ट्रैफिक नियम के अनुसार सवारी और ड्राइविंग से सम्बंधित जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, कंट्रोल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर ये नहीं भी है तो यह जुर्म नहीं है। क्योंकि नियमों के मुताबिक इन दस्तावेजों को दिखाने के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाता है। लेकिन 15 दिन के अंदर आप इन दस्तावेजों को नहीं दिखा पाते हो तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप जुर्माना देने से मना भी करते हो तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
आपको बता दें मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 158 के तहत एक्सीडेंट होने या किसी विशेष मामलों में इन दस्तावेजों को दिखाने का समय 7 दिन का होता है। इए में अगर आप भूलवश या जल्दबाजी में ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूल भी आते हैं तो घबराए नहीं बल्कि आप अपने दस्तावेज को 7 दिन के अंदर पेश करके जुर्माने से बच सकते हो।
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