भोपाल। व्यापमं घोटाला में कैद किए गए इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुरेश भदौरिया की मदद करने के लिए पद का दुरुपयोग करने के आरोपी जेलर अब वैधानिक कार्रवाई की जद में आ गए हैं। कोर्ट ने उनसे जो भी जवाब तलब किए, वो ठोस पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाए। मामला भदौरिया को कोर्ट की अनुमति के बिना भोपाल जेल से इंदौर के लक्झरी अस्पताल में भर्ती कराने का है।
कोर्ट ने जेलर से पूछा: भदौरिया को कौन सी बीमारी है
सीबीआई के न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने जेल अधीक्षक से पूछा- सुरेश भदौरिया को कौन सी असमान्य और असाध्य बीमारी है, जिसका इलाज भोपाल के हमीदिया, जीएमसी या निजी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं था, जो भदौरिया को इंदौर के सीएचएल अपोलो अस्पताल में शिफ्ट किया गया। न्यायाधीश ने लिखा है कि जेल अधीक्षक ने इस संबंध में कोई दस्तावेज या प्रमाण पेश नहीं किया कि भदौरिया का इलाज भोपाल में किया जाना संभव नहीं था।
जेल अधीक्षक को कोर्ट ने लास्ट चांस दिया
जेल अधीक्षक ने यह जरूर लिखा है कि एम्स में इलाज उपलब्ध नहीं था। शुक्रवार को लिखे पत्र में न्यायाधीश ने कहा- क्यों न इस मामले में आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने जेल अधीक्षक को एक मौका और देते हुए, उन्हें शनिवार को स्पष्टीकरण पेश करने के आदेश दिए हैं।
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