तीन हत्‍या एवं लूट करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाया तिहरा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:

प्रथम अपर सत्र न्‍यायालय, जिला बुरहानपुर द्वारा आरोपी शरद उर्फ शेरद, पिता मकराम चौव्हाण, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम पाचोड, जिला वर्धा, महाराष्ट्र को वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए तिहरा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

प्रकरण की विस्‍तार पूर्वक जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाश नाथ गौतम द्वारा बताया कि घटना दिनांक 01 -04-2017 की मध्‍यरात्रि को आरोपी शरद, मृतिका कविता के घर की लकड़ी व मिटटी की बनी दीवार में छेद बनाकर चोरी करने अंदर घुसा तो कविता जाग गयी तो उसने गैती से जान से मारने की नियत से उसके सिर में मारा तथा आवाज़ सुनकर उसके बच्चे जाग गये, दोनों बच्चों के सिर में भी जान से मारने की नियत से मारा जिससे बच्चे भी बेहोश होकर खटिया पर गिर गये, कविता के घर में रखी पेटी से नगदी ग्यारह सौ रूपये, चांदी का कड़ा और गैती लेकर पिछला दरवाजा खोलकर खेत की तरफ भाग गया था। घटना पश्‍चात तीनों को अस्‍पताल में भर्ती किया गया जहां कविता को मृत घोषित कर दिया गया तथा बच्चों को इंदौर रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान दोनों बच्‍चो की भी मृत्‍यु हो गयी थी। विवेचना के दौरान थाना नेपानगर द्वारा साक्षीगणों के साक्ष्‍य, आरोपी से जप्‍त रूपये एवं चांदी कड़ा एवं घटना के समय पहने हुए कपडे आदि जप्‍त किये गये तथा जांच उपरांत धारा 302, 307, 457, 460, 397, 449 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में पेश किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक श्री कैलाशनाथ गौतम द्वारा की गयी। उन्होंने विचारण पश्चात मा. न्यायालय से आरोपी को धारा 302 भादवि में तिहरा आजीवन कारावास व 500-500 अर्थदण्‍ड धारा 449 भादवि में दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 -500 अर्थदण्‍ड एवं धारा 394/ 397 भादवि में दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 अर्थदण्‍ड से दंडित कराया। आरोपी के जमानत नहीं होने से जेल मे बन्द रहने के कारण न्यायालय द्वारा विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग से सज़ा सुनाई गई।



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