इंदौर। शादी का वादा कर युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को विशेेष न्यायाधीश (पाक्सो) ने 10 साल जेल की सजा सुनाई। अर्थदंड भी किया। युवती ने ज्यादती के बाद संतान को जन्म दिया था। आरोपी उससे मारपीट भी करता था।
एक कंसल्टेंसी कंपनी में मनोज नामक युवक के साथ युवती काम करती थी। मनोज ने उससे दोस्ती की, फिर प्रपोज किया और शादी का वादा कर सांवेर रोड क्षेत्र में कमरा किराए पर दिलाया। इस दौरान मनोज ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। युवती जब भी शादी की बात करती तो वह बहाने बनाकर टाल देता था।
युवती गर्भवती हुई तो मनोज गायब हो गया। युवती ने अपने परिजन को यह बात बताई तो उन्होंने युवक से शादी करने का कहा, लेकिन वह गुमराह करता रहा। आखिर में महिला थाने में केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने मनोज के खिलाफ चालान पेश किया। शुक्रवार को कोर्ट ने उसे सजा सुनाई।
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