मुंबई। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मालेगांव धमाके की आरोपी और भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सप्ताह में एक बार अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को अदालत में पेशी से छूट मिली हुई थी। तीनों ने याचिका में चुनावी व्यस्तता और निजी परेशानियों का हवाला देकर अदालत ने मंजूरी ली थी। कोर्ट ने उस समय केस के बाकी चार आरोपियों को अदालत में हर हफ्ते पेश होने के आदेश दिए थे।
प्रज्ञा और सुधाकर ने चुनावी व्यस्तता का हवाला दिया था
भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा सांसद (तब उम्मीदवार) प्रज्ञा और उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर से निर्दलीय प्रत्याशी सुधाकर चतुर्वेदी ने अपनी याचिकाओं में चुनावी व्यस्तताओं का हवाला दिया था। उधर, कर्नल पुरोहित ने कुछ व्यक्तिगत परेशानियां बताई थीं। कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों को मालेगांव विस्फोट स्थल पर जाने की अनुमति भी दे दी है। उन्होंने इस संबंध में अलग से याचिका लगाई थी।
अदालत में दर्ज हो रहे गवाहों के बयान
फिलहाल, अदालत में मामले से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इन तीनों के अलावा मामले बाकी चार आरोपी मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी हैं। ये सभी जमानत पर हैं।
सात लोगों के खिलाफ हैं आरोप
अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र और हत्या की धाराओं में आरोप तय किए थे। उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
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