राजगढ़। 16 साल की छात्रा को प्यार के जाल में फंसाकर उसे भगा ले जाने एवं इंदौर में 2 माह तक रखकर उसके साथ यौन संबंध बनाने के आरोप में शाजापुर निवासी अध्यापक संजय प्रजापति को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि नाबालिग लड़की से यौन संबंध बनाना अपराध है एवं आईपीसी के तहत उसे बलात्कार माना जाता है। लड़की को उसके परिजनों की मर्जी के बिना साथ ले जाना अपहरण माना जाता है।
विशेष लोक अभियोजक आलोक श्रीवास्तव के मुताबिक शाजापुर जिले के कालापीपल थाना क्षेत्र के ग्राम राधौखेड़ी निवासी संजय प्रजापति (30) पुत्र प्रकाश प्रजापति राजगढ़ जिले के कुरावर क्षेत्र के एक शासकीय स्कूल में पदस्थ था और किराए से रहता था। 24 अप्रैल 2018 को वह अपने ही स्कूल की 16 वर्षीय छात्रा को बाइक पर बैठाकर इंदौर के पास स्थित पीथमपुर ले गया। वहां किराए का कमरा लेकर उसे 2 माह तक रखा और दुष्कर्म किया।
परिजनों की शिकायत पर कुरावर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की, तब मोबाइल लोकेशन के आधार पर अध्यापक को गिरफ्तार कर छात्रा को बरामद किया। इस मामले की सुनवाई के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शशिसिंह ने संजय प्रजापति को 10 साल कैद की सजा सुनाई।
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