Dr SHRI NIWAS SHARMA IAS को हाईकोर्ट का नोटिस, नियम विरुद्ध नामांतरण मामला

जबलपुर। डॉ श्रीनिवास शर्मा आईएएस के खिलाफ नियम विरुद्ध नामांतरण का आरोप लगाते हुए एक याचिका मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। जस्टिस वीके शुक्ला की एकलपीठ ने डॉ श्रीनिवास शर्मा आईएएस को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। मामला उस समय का है जब डॉ श्रीनिवास शर्मा आईएएस अपर आयुक्त जबलपुर थे। वर्तमान में वो छिंदवाड़ा के कलेक्टर हैं। 

पुनीत टंडन व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि छिंदवाड़ा कलेक्टर डॉ श्रीनिवास शर्मा ने जबलपुर में अपर आयुक्त रहते हुए नामांतरण आदेश जारी किया था। यह मामला 24 दिसंबर को उनकी कोर्ट में नियत था, लेकिन उन्होंने 20 दिसंबर को ही इसमें अंतिम निर्णय दे दिया। राज्य सरकार ने 20 दिसंबर को डॉ श्रीनिवास का तबादला छिंदवाड़ा कलेक्टर के रूप में कर दिया था। 

आरोप है कि डॉ श्रीनिवास ने नियम विरुद्ध तरीके से कुछ लोगों से सांठ-गांठ कर बैक डेट पर आदेश पारित कर दिया। इस मामले में अपीलार्थियों को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति और संपत्ति के विक्रय पर रोक लगा दी।


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