भोपाल। विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारियों में लापरवाही करने के आरोप में 4 जिलों में 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। सस्पेंड कर्मचारियों में सहायक शिक्षक महेश सिंह ठाकुर, पंचायत सचिव राम विशाल यादव, सहायक अध्यापक संतोष कुमार राय, संविदा शिक्षक केवल सिंह ढाक एवं सहायक प्राध्यापक रुस्तम सिंह मावई शामिल हैं।
सहायक शिक्षक महेश सिंह ठाकुर सस्पेंड
सागर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह ने सहायक शिक्षक शा.मा. शाला चमेली चौक सागर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया दिया है। श्री महेश सिंह ठाकुर को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 41-सागर द्वारा आदेशित क्रमांक 388 दि. 30 जून 2018 द्वारा बीएलओ नियुक्त किया गया था। श्री ठाकुर द्वारा उक्त आदेश प्राप्त करने से अस्वीकार कर दिया गया था। इस कार्यालय द्वारा ज्ञापन क्रमांक 1109 दि. 31 अगस्त 18 द्वारा श्री ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी कर उत्तर प्राप्त किया गया। प्रस्तुत उत्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 41 सागर का अभिमत प्राप्त किया गया। अभिमत के अनुसार श्री महेश ठाकुर सहायक शिक्षक, शा.मा.शाला चमेली चौक सागर को दोषी पाया गया है जो कि उनके द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्षित करता है।
श्री ठाकुर का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है जो कि अवचार मिस कन्डक्ट है। अतः श्री महेश सिंह ठाकुर सहायक शिक्षक शा.मा.शाला चमेली चौक सागर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के नियत-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री महेश सिंह ठाकुर सहायक शिक्षक शा.मा.शाला चमेली चौक सागर का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय सागर निर्धारित किया जाता है। श्री ठाकुर को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
पंचायत सचिव राम विशाल यादव, सहायक अध्यापक संतोष कुमार राय सस्पेंड
कटनी। मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी औचक रुप से बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 94 के विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर वहां के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री चौधरी ने संबंधित मतदान केन्द्रों के बीएलओ द्वारा किये गये मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की जानकारी भी ली। ग्राम पंचायत राखी के मतदान केन्द्र क्रमांक 199 के बीएलओ सचिव ग्राम पंचायत मटवारा राम विशाल यादव और ग्राम पटना (खकरा) के मतदान केन्द्र क्रमांक 264 के बीएलओ सहायक अध्यापक प्राथमिक शाला खकरा संतोष कुमार राय द्वारा निर्वाचन कार्य में कोताही व लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। ग्राम पटना (खकरा) के बीएलओ द्वारा 10 लोगों के नाम मतदाता सूची में नाम ना जोड़ने और उनके फॉर्म भी जमा ना करने की जानकारी विजिट के दौरान सामने आई। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चौधरी ने दोनों ही मतदान केन्द्रों के बीएलओ को निलंबित करने के निर्देश दिये।
संविदा शिक्षक केवल सिंह ढाक सस्पेंड
झाबुआ। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी झाबुआ श्री जगदीश गोमे द्वारा विधानसभा क्षेत्र झाबुआ द्वारा मतदान केंद्र 169 पानकी के बी.एल.ओ. श्री केवल सिंह ढाक संविदा शिक्षक वर्ग 3 का प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बीएलओ के दायित्वो का निर्वहन नही किये जाने, निर्वाचन कार्य, वरिष्ठ के आदेशो की अवहेलना एवं शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जाने के फलस्वरूप श्री ढाक को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री केवलसिंह को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। तथा इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय झाबुआ नियत किया गया है।
सहायक प्राध्यापक रुस्तम सिंह मावई सस्पेंड
मुरैना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भरत यादव ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय औरूआ का पुरा के सहायक प्राध्यापक एवं मतदान केन्द्र क्रमांक 287 के बीएलओ रुस्तम सिंह मावई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बीएलओ को निलंबित किया गया है। बीएलओ द्वारा मतदान केंद्र क्रमांक 287 मतदाता सूची के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2018 में प्रारूप 6, 7, 8 एवं 8 (क) के आवेदन पत्र जमा नहीं किए गए, जिसके कारण बीएलओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मुरैना से जांच कराने पर बीएलओ को दोषी पाया गया है। एसडीएम मुरैना के प्रतिवेदन के आधार पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 की धारा 9 के तहत बीएलओ रुस्तम सिंह मावई को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता आदि प्रदान किया जाएगा।
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