मेहलक़ा अंसारी, बुरहानपुर (मप्र), NIT:
अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह वास्कले द्वारा अभियोजित प्रकरण में मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री हरिओम अतलसिया ने अवैध रूप से, बिना लायसेंस मदिरा का परिवहन कर अपने कब्ज़े में रखने के इल्ज़ाम में आरोपीगण मुकेश (28)पिता सुरेश गाढे निवासी लोधीपुर , बुरहानपुर एवं अतुल (21) पिता बसंता गाढे , निवासी खड़कोद , ज़िला बुरहानपुर को 2 माह सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
शासन की ओर से पेरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्रसिंह वास्केल ने बताया कि आबकारी विभाग क्षेत्र अंतर्गत बुरहानपुर में दिनांक 14.11.2018 को गश्त के दौरान आबकारी उप निरीक्षक अभिलाशा वर्मा को सूचना प्राप्त हुई कि रेणुका माता रोड, राजा की छतरी के तिराहे पर एक मोटर सायकिल पर दो व्यक्ति, तीन पेटी एक सफेद रंग की बोरी में रख कर ले जा रहे हैं। सूचना पर विश्वास कर राजा की छतरी के तिराहे पर पहुंचकर दबिश दी। संदेह के आधार पर मोटर सायकल को चेक किया तो आरोपियों के पास 3 पेटी देशी प्लेन मदिरा पायी गई। आरोपी के खिलाफ 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र पेश किया था। शासन की ओर सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह वास्कले ने न्यायालय से दोनों आरोपीगण को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में दोषसिध्द कराते हुए 2 माह का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित कराया और जप्त मोटर सायकिल को राजसात कराया।
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