इलाहाबाद। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल होने के लिए स्नातक में 50 फीसद अंक की अनिवार्यता केवल 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना जारी होने के बाद की डिग्रियों पर ही लागू होगी।
एनसीटीई की ओर से स्थिति स्पष्ट होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश निधि चौधरी, जगन्नाथ शुक्ला, अमित कुमार मिश्र सहित अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने स्नातक में 50 फीसद अंक अनिवार्य करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है।
एनसीटीई के अधिवक्ता धनंजय अवस्थी ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में ही यह फैसला दिया है कि अधिसूचना जारी होने के पहले स्नातक करने वालों पर 50 फीसद अंक की अनिवार्यता का नियम लागू नहीं होगा।
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