जूनियर DOCTOR की हड़ताल अवैध, तुरंत काम पर लौटें: हाईकोर्ट | MP NEWS

भोपाल। मध्य प्रदेश में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश की जबलपुर पीठ ने कहा है कि जूनियर डॉक्टर और नर्सों की हड़ताल अवैध है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे सब हड़ताल ख़त्म कर तुरंत काम पर लौटें।

इससे पहले हड़ताल से नाराज सरकार ने जूडा के प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया है। जूनियर डॉक्टर के प्रदेश अध्यक्ष सचेत सक्सेना समेत चार डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है। इनमें संजय यादव, विपिन सिंह, पारस शामिल हैं। आरोप है कि ये सभी डॉक्टर एस्मा के बाद काम पर नही लौटे थे। इससे पहले एस्मा के विरोध में हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे से नाराज सरकार ने हड़ताल को लीड कर रहे 20 डॉक्टरों को पीजी कोर्स से निष्कासित कर दिया था।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ सोमवार से हड़ताल पर है। ये लोग स्टायपेंड बढ़ाने सहित अन्य मांग कर रहे हैं। इसी मांग के कारण हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स ने भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में सामूहिक इस्तीफा दिया है।
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