
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च अदालत ने आज अपने फ़ैसले में मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के हवाले से कहा कि दिल्ली में उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने को बाध्य है। सिर्फ़ भूमि, क़ानून व्यवस्था और वित्त मामलों में दिल्ली सरकार के बजाय केंद्र सरकार के पास प्रभावी अधिकार है।
अदालत के फ़ैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा “फ़ैसले से साफ़ है कि ज़मीन, पुलिस और क़ानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। इन तीन विषयों को छोड़ कर, चाहे वो बाबुओं के तबादला का मसला हो या अन्य मामले हों, वे सब अब दिल्ली सरकार के अधीन आ जाएँगे। आप नेता दिलीप पांडे ने ट्वीट कर कहा “बधाई हो, दिल्ली! आप की जीत हुई, दिल्ली की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जनतंत्र को सर्वोच्च रखा। जनता के अधिकारों के सम्मान का दिन है।’’
पांडे ने इसे अहंकार की हार बताते हुए कहा “अब फाइलें एलजी दफ्तर के बेवजह चक्कर लगाकर दम नहीं तोड़ेंगी। सेवा सम्बंधी मामले में भी एलजी का हस्तक्षेप ख़त्म।” उन्होंने कहा कि अब जनता का शासन होगा, घर घर राशन होगा, सीसीटीवी कैमरा भी होगा, मोहल्ला क्लिनिक इत्यादि भी समय से बन सकेंगे। संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा “न्यायपालिका ने लोकतंत्र के स्तम्भ को मजबूत किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि देश आम आदमी के वोट से चलेगा, लाट साहेब के डंडे से नही।”
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