जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक एमसीआरसी 41198/2021 तत्कालीन मंडी सचिव विनय प्रकाश पटेरिया विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय युगल पीठ जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस एमएस भट्टी की खंडपीठ ने आवेदक की याचिका खारिज कर दी।
याचिका में आपत्तिकर्ता अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने विरोध करते हुए बताया कि थाना निशातपुरा भोपाल में आवेदक एवं अन्य के खिलाफ इस आशय की FIR दर्ज कराई गई थी कि कृषि उपज मंडी सरोद भोपाल में लगभग 500 किसानों ने धान विक्रय सिया राम ट्रेडर्स को किया था जिसका भुगतान लगभग 5 करोड़ 76 लाख 11 हजार 452 रुपए (5,76,11,452) भुगतान नहीं किया गया था। जिससे व्यापारी आशीष गुप्ता, मंडी सचिव विनय प्रकाश पटेरिया, जांच अधिकारी अरविंद सिंह परिहार एवं अन्य के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था।
उक्त घोटाले में किसानों की करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया गया था। जिसमें मंडी सचिव एवं अन्य अधिकारियों ने लाखों रुपए की रिश्वत ली थी एवं इस घोटाले में इनकी संलिप्तता पाई गई थी। आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, 409, 120बी पीसी एक्ट की धारा 7 (13)(13)2 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। आवेदक ने माननीय न्यायालय के समक्ष FIR रद्द करने एवं प्रक्रिया को रोकने की याचिका दायर की थी जिस पर युगल पीठ ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आवेदक की याचिका खारिज कर दी।
प्रकरण में शासन का पक्ष शासकीय अधिवक्ता एसएस चौहान एवं आपत्तिकर्ता -अबजेक्टर की तरफ से एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी एवं एडवोकेट आयुर जैन ने पक्ष रखा। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.
from Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) https://ift.tt/43scku0

Social Plugin