मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसिडेंसी क्षेत्र, इंदौर ने राज्य सेवा परीक्षा- 2019 (State Service Examination- 2019 ) में योग्य पाए गए आवेदकों के लिए विज्ञप्ति जारी की है. गौरतलब है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा का परिणाम 31 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था. लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्राविधिक अर्ह पाए गए समस्त आवेदकों को अपने अभिलेख 31 जनवरी 2022 तक आयोग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है.
राज्य सेवा परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा में योग्य आवेदकों चयनित आवेदकों को आयोग द्वारा निर्धारित किए गए क्रम में ही अपने डाक्यूमेंट्स को लिफाफे में रखना है. जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त नहीं होंगे या अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 के पश्चात प्राप्त होंगे ,उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.
डाक या अन्य माध्यम से अभिलेख विलंब से प्राप्त होने पर इसकी पूर्ण जवाबदारी आवेदक की स्वयं की ही होगी. इस संबंध में आवेदक के अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा कर ऐसे अभ्यावेदन नस्तीबध्ध किए जाएंगे ऐसे आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी. अतः आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अभिलेख आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 से पूर्व ही आयोग की को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
आवेदकों को निम्न क्रमानुसार अपने दस्तावेजों को क्रमबद्ध अपने दस्तावेजों को क्रमबद्ध करना है
1. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रतियां
2. उपस्थिति पत्रक- एक मूल प्रति (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध )
3.व्यक्तिगत विवरण -01 मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)
4.अनुप्रमाणन फार्म -03 मूल प्रति (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)
5.शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र- 01 मूल प्रति (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)
6.घोषणा पत्र (किसी भी चयन /परीक्षा में विवर्जित होने संबंधी -01 मूल प्रति) (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) 7.अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाल घोषणापत्र-01 मूल प्रति(आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)
8.हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा की अंकसूची
9.स्नातक प्रत्येक वर्ष की अनुसूचियां एवं उपाधि( प्रोविजिनल उपाधि ही मान्य)
10.मूल निवासी/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति (प्रमाण पत्र में गोल सील, जावक क्रमांक ,दिनांक का उल्लेख आवश्यक है )
11.आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ,मध्यप्रदेश शासन का जाति प्रमाण पत्र पत्र पत्र ,विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र ( जाति प्रमाण पत्र पत्र मे जारी करने का दिनांक ,गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है, अन्य राज्य के जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे) (केंद्र शासन की सेवाओं हेतु मान्य जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे,मध्यप्रदेश शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगें)
12 ईडब्ल्यूएस की पात्रता रखने वाले आवेदक ईडब्ल्यूएस का वैध प्रमाण पत्र
13.मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पंजीयन प्रमाण पत्र
14.महिला आवेदकों हेतु विवाह उपरांत /उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति
15.निःशक्तजन होने की स्थिति में निशक्तता विषयक मेडिकल बोर्ड का प्रमाण वैधता प्रमाणपत्र जिसमें निशक्तता के प्रकार तथा निशक्तता का प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख हो( इस प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त ना हुई हो)
16.भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र की प्रति
17.शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति (अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त ना हुआ तो हुआ तो तो प्राप्त ना हुआ तो विभाग को अनापत्ति हेतु प्रस्तुत पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)
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