रहीम शेरानी हिन्दुस्तानी, ब्यूरो चीफ, झाबुआ (मप्र), NIT:

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय झाबुआ के तत्वाधान में महिला एवं पुरूष जेल बंदियों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं जिला जेल का निरीक्षण का आयोजन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सयदुल अबरार सहाब के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के सचिव/अपर जिला न्यायाधीश श्रीमान लीलाधर सोलंकी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
श्री सोलंकी सहाब ने बंदियों को संबोधित करते हुये बंदियों को उनके कानूनी अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, अंतरिम जमानत, पैरोल आदि के संबंध में भी कानूनी प्रावधान बताये गये। विधिक साक्षरता शिविर के पश्चात् श्री सोलंकी जी के द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया जिसमे भोजन शाला, अस्पताल, आईसोलेशन वार्ड, वीडियो कांफ्रेसिंग रूम, मुलाकात कक्ष, महिला एवं पुरूष बैरिक एवं अन्य स्थानों का निरीक्षण किया तथा उप जेल अधीक्षक श्री राजेश विश्वकर्मा को आवश्यक निर्देश दिये गये। बंदियों से न्यायालय पेशी, वकील पैरवी, भोजन, उपचार आदि के संबंध में आवश्यक पूछताछ की गई एवं बंदियों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किये जाने का आश्वासन दिया गया।
अपर जिला न्यायाधीश/सचिव ने मानवाधिकार के तहत उन्हें मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता, महिला बंदियों के साथ आने वाले शिशुओं को मिलने वाले पोषण आहार, स्वच्छ पेयजल, टॉयलेट की स्वच्छता, कोविड काल के दौरान बंदियों को मास्क सेनेटाईजर और अलग-अलग साबुनों की उपलब्धता के बारे में जांच की।
निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुकेश कौशल द्वारा भी बंदियों को निरंतर योगाभ्यास करने के बारे में समझाईस दी। साथ ही शिक्षित कैदियों से यह अपील की गई कि वह खाली समय में अन्य बंदियों को पढ़ना-लिखना सिखाऐं। उक्त शिविर में उप अधीक्षक झाबुआ श्री राजेश विश्वकर्मा, सहायक अधीक्षक श्री चन्दरलाल परमार, डॉ. अनिल परमार एवं जेल स्टाप उपस्थित रहें।
from New India Times https://ift.tt/3BxnhQf
Social Plugin