ग्वालियर। सिंधिया राजवंश के वफादार सरदार संभाजीराव आंग्रे की पौत्री कात्यायनी आंग्रे की शादी के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर डबल बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अर्जुन काक ने दावा किया था कि उनकी कात्यायनी के साथ कभी शादी ही नहीं हुई। नगर निगम का मैरिज सर्टिफिकेट फर्जी है।
हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दोनों अपीलों को एक साथ सुना
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच की एकलपीठ ने इंदौर निवासी अर्जुन काक व ग्वालियर निवासी कात्यायिनी आंग्रे के विवाह प्रमाण पत्र को शून्य घोषित कर दिया था। एकलपीठ के फैसले को अर्जुन काक व नगर निगम आयुक्त ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को दोनों अपीलों को युगलपीठ ने एक साथ सुना।
18 अप्रैल 2018 को हमारी सगाई हुई थी शादी नहीं: अर्जुन काक
अर्जुन काक की ओर से तर्क दिया गया कि दोनों का विवाह नहीं हुआ है, प्रमाण पत्र भी नहीं बन सकता है। 18 अप्रैल 2018 को विवाह होना बताया गया है। प्रमाण पत्र में विवाह ग्वालियर स्थित आंग्रे के बाड़े में बताया गया है। 18 अप्रैल को अर्जुन काक व कात्यायिनी का परिवार ऋषिकेश में था। उस दिन सिर्फ सगाई हुई थी, उसे विवाह नहीं माना जा सकता है। विवाह प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। विवाह प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार आयुक्त को है। उसे कोई कर्मचारी नहीं बना सकता है।
मैरिज सर्टिफिकेट सही है: नगर निगम कमिश्नर
नगर निगम आयुक्त की ओर से अपील में तर्क दिया गया कि उन्हें अपने अधिकार अधीनस्थ अधिकारियों को हस्तांतरित करने का अधिकार है। निगम अधिकारी ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है, वह सही है। इसका विरोध करते हुए काक ने तर्क दिया कि अधिकार हस्तांतरित नहीं हो सकते हैं। कात्यायनी आंग्रे ने कहा कि 18 अप्रैल 2018 को विवाह हुआ था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। ज्ञात हो कि अर्जुन काक इंदौर के रहने वाले हैं, जबकि कात्यायिनी सरदार आंग्रे की पौत्री हैं।
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