भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने ऐसे उपभोक्ता जो नियमित रूप से जलकर एवं संपत्ति कर अदा करते रहते हैं और कोविड-19 की परेशानियों के कारण समय पर जमा नहीं कर पाए हैं, उनका अधिभार 0 कर दिया गया है। वह अपनी सुविधा के अनुसार इस तिमाही में मूल राशि जमा करा सकते हैं।
नगरपालिका के कौन से करदाताओं एवं उपभोक्ताओं को लाभ होगा
श्री तरुण राठी उपसचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अधिभार में छूट का लाभ मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 127 के अंतर्गत आने वाले सभी करदाताओं को।
मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 127-ख में और लिखित उपभोक्ता प्रभार पर।
मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132-क तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 के अंतर्गत नगरीय निकायों की व्ययन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराए पर मिलेगा।
मध्य प्रदेश जलकर एवं संपत्ति कर अधिभार में किसको कितनी छूट
जिसका संपत्ति कर (अधिभार सहित) बकाया 50,000 रुपए से कम है उसे अधिभार में 100% की छूट।
जिसका संपत्ति कर (अधिभार सहित) बकाया 100,000 रुपए से कम है उसे अधिभार में 50% की छूट।
जिसका संपत्ति कर (अधिभार सहित) बकाया 100,000 रुपए से अधिक है उसे अधिभार में 25% की छूट।
जिसका जलकर (अधिभार सहित) बकाया 10,000 रुपए से कम है उसे अधिभार में 100% की छूट।
जिसका जलकर (अधिभार सहित) बकाया 50,000 रुपए से कम है उसे अधिभार में 75% की छूट।
जिसका जलकर (अधिभार सहित) बकाया 50,000 रुपए से अधिक है उसे अधिभार में 50% की छूट।
दुकानदारों/ किरायेदारों का किराया माफ नहीं लेकिन अधिभार में छूट
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने दुकानदारों एवं किरायेदारों का कोरोना कर्फ्यू अथवा लॉकडाउन के समय का भूभाटक/ किराया किराया माफ नहीं किया है और ना ही किराए में 50% की छूट दी है लेकिन अधिभार में छूट की घोषणा की है।
जिनका किराया (अधिभार सहित) ₹20000 तक बकाया है उन्हें अधिभार में 100% की छूट।
जिनका किराया (अधिभार सहित) ₹50000 तक बकाया है उन्हें अधिभार में 50% की छूट।
जिनका किराया (अधिभार सहित) ₹50000 से अधिक बकाया है उन्हें अधिभार में 25% की छूट।
मध्य प्रदेश नगर पालिका/ नगर निगम में अधिभार में छूट की लास्ट डेट
दिनांक 3 जून 2021 को आदेश पत्र क्रमांक एफ 6-02/2021/18-3 के अनुसार जो करदाता अथवा किराएदार अथवा उपभोक्ता दिनांक 31 अगस्त 2021 तक भुगतान जमा कराते हैं उन्हें छूट का लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित मंत्रालय में सभी संबंधों को प्रतिलिपि भेजी गई है एवं डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आदेश को अपलोड किया गया है।
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