अबरार अहमद खान/मुकीज़ खान, भोपाल (मप्र), NIT:

कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए लॉक डाउन के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में भोपाल जिले में लगभग 3000 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लगभग 200 से अधिक स्थानों/नाकों पर बैरिकेटिंग कर आवाजाही करने वालों एवं बेवजह घूमने व मास्क नहीं पहनने वालों को सघनता से चेकिंग कर रही है साथ ही 100 से अधिक मोबाइल पार्टी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, मोहल्लों, कॉलोनियों में अलाउंसमेंट किया जा रहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए शासन की गाइड लाइन का पालन करें। बेवज़ह कोई भी व्यक्ति बाहर न निकलें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य रूप से पहनें। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क के घूमने वालों के विरुद्ध निरंतर चालानी कार्रवाई की जा रही है।

11 अप्रैल को लॉक डाउन के दौरान बेवजह बाहर घूमने वालों, बगैर मास्क के घूमने वाले करीब 150 लोगों के विरुद्ध धारा 188 ipc की कार्रवाई की गई है एवं भोपाल जिले में 60 घण्टे के सम्पूर्ण लॉक डाउन के दौरान शुक्रवार शाम 6 बजे से अब तक धारा 144 का उल्लंघन करने वाले करीब 350 लोगों के विरुद्ध धारा 188 ipc के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए हैं। उक्त प्रकरणों में मुख्य रूप से बगैर मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमना, अकारण मोटरसाइकिल/कार आदि से घूमना, बेवजह पैदल घूमना, अवैध रूप से शराब विक्रय करना आदि शामिल है।
दिनांक 20 मार्च से आज दिनांक तक पुलिस द्वारा करीब 01 हजार लोगों के विरुद्ध 188 ipc के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जा चुकी है एवं दिनांक 20 मार्च से अब तक पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने वाले लगभग 6 हजार से अधिक लोगों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जा चुकी है। उक्त कार्यवाही लगातार जारी है।
भोपाल पुलिस आमजन से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य रुप से पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखें। शासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना संक्रमण की रोकथाम में पुलिस व प्रशासन की मदद कर जनभागीदारी निभाएं।
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