मध्य प्रदेश पुलिस कंप्लेंट ऑथोरिटी के लिए हाई कोर्ट का शासन को नोटिस - MP NEWS

ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मध्यप्रदेश में पुलिस कंप्लेंट ऑथोरिटी बनाए जाने के लिए दाखिल की गई जनहित याचिका की सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 

दिनाँक 25/02/2021 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने पुलिस कंप्लेंट ऑथोरिटी बनाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की तरफ से रोहित जगवानी उपस्थित हुए और उन्होंने माननीय न्यायालय को बताया कि इस संबंध में आदेश की पालना के लिए माननीय उच्च्तम न्यायालय में कई SLP/CONTEMPT PETITION दायर हुई है। 

जिनमे माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा AMICUS CURIAE (न्याय मित्र) के माध्यम से आदेश की पालना हेतु सुझाव मांगे थे। जिसपर amicus curiae द्वारा यह सुझाव दिया गया कि इस आदेश की पालना के लिए बजाए उच्चतम न्यायालय आने राज्यों के उच्च न्यायालय को पालना हेतु कहा जाए। 

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए मप्र शासन को नोटिस जारी किए है। और मामले में शासन से जबाब मंगा है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न केवल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए सभी 7 दिशानिर्देश पर भी जबाब तलब करने को कहा है। वही दूसरी तरह प्रकरण में श्री संजय गुप्ता और V.D गुप्ता को amicus curiae (न्याय मित्र) बनाया है।

1 मार्च को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार



from Bhopal Samachar | No 1 hindi news portal of central india (madhya pradesh) https://ift.tt/300AbFr