इंदौर। मध्य प्रदेश के धार जिले में पदस्थ सब इंस्पेक्टर बीपी तिवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने के लिए इंदौर से धार पहुंची लोकायुक्त पुलिस की टीम खाली हाथ लौट आई। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर बीपी तिवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली है।
लोकायुक्त पुलिस के डीएसपी दिनेश पटेल ने बताया कि फरियादी धर्मेंद्र राव पुत्र कैलाश राव निवासी हरियाखेड़ी, जावरा रतलाम द्वारा लोकायुक्त में 18 मार्च को शिकायत की गई थी। इसमें बताया कि उसके खिलाफ पुलिस थाना बदनावर में दर्ज आपराधिक प्रकरण में जमानत नहीं लेकर जेल भेजने की धमकी देते हुए SI द्वारा पांच हजार रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है।
लोकायुक्त पुलिस ने सत्यापन करने पर शिकायत सही पाई। गुरुवार को उक्त राशि फरियादी द्वारा SI को देनी थी। गुरुवार सुबह जब इंदौर से लोकायुक्त पुलिस बदनावर पहुंची। फरियादी बताए गए स्थान पर सब इंस्पेक्टर को यह राशि देने पहुंचा, लेकिन वहां SI तिवारी नहीं मिले। इस पर पुलिस विश्राम गृह पहुंची तथा SI के खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया।
DSP पटेल ने बताया कि फरियादी धर्मेंद्र राव सहित तीन नामजद व अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ गत 23 फरवरी को फरियादी शंकर परिहार की रिपोर्ट पर बदनावर पुलिस ने गालीगलौज देने, जान से मारने की धमकी देने एवं वाहनों में तोड़फोड़ करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया था। इसी प्रकरण में जमानत के लिए एसआई रिश्वत की मांग कर रहा था।
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