भोपाल। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के मामले लगातार और तेजी से बढ़ने के कारण मध्यप्रदेश में भी संक्रमित नागरिकों की संख्या बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मध्यप्रदेश में एक बार फिर से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए। गृह विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन को हम जैसा का तैसा प्रकाशित कर रहे हैं पढ़िए:-
कृपया उपरोक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 01 फरवरी, 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें । महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि के दृष्टिगत कोविड-19 महामारी के मध्यप्रदेश राज्य में रोकथाम एवं बचाव हेतु निग्न अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-
भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाडा, बालाघाट, बडवानी, खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, अलीराजपुर एवं महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे सभी जिलों मे जिला काईसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक दिनांक 23.02.2021 तक आवश्यक रूप से आयोजित की जावे। बैठक में कोविड-19 की रोकथाम के विषय में चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिये जावें। आगामी माह में इन जिलों में आयोजित होने वाले ऐसे मेले, जिनमें महाराष्ट्र राज्य से अधिक संख्या में श्रद्वालु आते है, में मेला का आयोजन होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, पर विचार अवश्य किया जावे।
यदि मेला होना चाहिए तो आयोजन के स्वरूप तथा बंधनकारी शर्तों का स्पष्ट प्रस्ताव तैयार किया जावे। जिला काईसेस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णयों से गृह विभाग, म.प्र.शासन को दिनांक 24.02.2021 को प्रातः 10.30 बजे तक अवगत कराया जावे।
की महाराष्ट्र से आने समस्त का राज्य की सीमा पर, जहाँ आवश्यक हो, तापमान (Temperature) चैक किये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
3. मास्क नहीं पहनने वालों तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर प्रभावी कार्यवाही की जावे। उक्तानुसार दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
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