सीएम सर, आपके अधिकारी राजपत्रित शिक्षकों को चपरासी बता रहे हैं, न्याय कीजिए - Khula Khat to CM sir

श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल। महोदय, म. प्र.सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर संशोधित परीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी एवं उस अवधि के दौरान पद के न्यूनतम वेतन का प्रथम वर्ष 70%द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगी।

महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु दिनांक 10 जनवरी 2020 को प्रकाशित रूल बुक उक्त संशोधित परीक्षा अवधि जो कि स्पष्टतः तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर लागू होना था, लागू किया गया है जबकि उच्च माध्यमिक शिक्षक पद मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) के अनुसार द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित पद है।

यह आवेदन ध्यानाकर्षण हेतु श्रीमान जी की ओर सादर संप्रेषित है एवं विश्वास है की न्यायप्रिय महानुभाव के संज्ञान में आते ही मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती हेतु भर्ती नियम 2018 के अनुरूप रूल बुक प्रकाशित होगी।
भवदीय
जनक मिश्र उमरिया
एवं समस्त चयनित उच्च माध्यमिक शिक्षक -मध्य प्रदेश

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