नई दिल्ली। कटे-फटे नोट बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके बाद आम नागरिकों को नोट बदलने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बैंक बिना किसी शुल्क के फटे पुराने नोटों को बदल कर देंगे। नोट बदलने के लिए नागरिक किसी भी बैंक में संपर्क कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका खाता उस बैंक में हो।
फटे-पुराने नोट बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब इस बात की अनुमति दे दी है कि बैंक के खाता धारक कटे-फटे नोट जो बाजार में स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी देनदारियों में, बिल भुगतान इत्यादि में फटे पुराने नोट जमा कराए जा सकते हैं।
अंतिम निर्णय बैंक का होगा, उपभोक्ता दबाव नहीं डाल सकते
फटे पुराने नोट जमा करने या बदलकर देने के लिए अंतिम निर्णय बैंक अधिकारी का होगा। इस मामले में नागरिक विकल्प का उपयोग कर सकते हैं परंतु बैंक पर पुराने नोट बदलने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। आरबीआई की गाइडलाइन में यह भी लिखा है कि यदि बैंक अधिकारी को किसी भी गड़बड़ी का संदेह हुआ तो आप से पूछताछ की जा सकती है।
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